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बदायूं,   सात साल पहले दहेज न मिलने पर महिला पर तेल छिड़ककर मौत

आरोपी पति और देवर को अपर सत्र न्यायाधीश/महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए सात साल का कारावास और हर एक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई

बदायूं,   सात साल पहले दहेज न मिलने पर महिला पर तेल छिड़ककर मौत कारित करने के आरोपी पति और देवर को अपर सत्र न्यायाधीश/महिलाओं के विरुद्ध अपराध के विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देते हुए सात साल का कारावास और हर एक पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को दोषमुक्त किया है।अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना इस्लामनगर क्षेत्र निवासी बाबू ने 18 मई 2018 को कोतवाली बिल्सी पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पोती आश्बी की शादी साल 2014 में बिल्सी थाना क्षेत्र के पप्पू से हुई थी। शादी के बाद से ही उसके पति व उसके परिवार वाले कम दहेज का ताने देते थे। कम दहेज की बात कहकर झगड़ा करते थे। अतिरिक्त दहेज में दो लाख रुपये और एक मोटर साइकिल की मांग करते थे।17 मई 2018 को बाबू को जानकारी हुई कि आश्बी को ससुरालीजनों ने तेल छिड़ककर मारने का प्रयास किया है। ससुरालीजन इलाज का बहाना करके उसे अस्पताल ले गए है। अस्पताल में भर्ती के बाद बरेली रेफर कर दिया था। यहां ले जाते समय आश्बी की मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। आरोपी पप्पू, बिलाल, इसरार और नसीम बानो के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और दलीलों को सुनने के बाद पप्पू और बिलाल को सजा सुनाई। वहीं इस मामले में दो आरोपी इसरार और नसीम बानो को दोषमुक्त कर दिया है।

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