नगर पालिका बिसौली में एक दुकान को लेकर नगर पालिका कर्मचारी व पूर्व अधिशासी अधिकारी ने खेला एक बड़ा खेल

बिसौली-तहसील पर एक नगर पालिका की दुकान की जमीन नीरज कुमार शर्मा पुत्र नत्थूलाल शर्मा निवासी साहूकारा के नाम आवंटित हुई उसके बाद नीरज शर्मा ने उस दुकान को अपनी देख रेख में बनबाया कुछ समय बाद बह बीमार हो गए उसका फायदा उठाते हुए कमल सिंह पुत्र हरीसिंह निवासी तहसील ने उस पर कब्जा कर लिया जब पीड़ित नीरज कुमार शर्मा को पता चला तो पीड़ित ने नगरपालिका सम्पति क्लर्क विकाश रस्तोगी से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आप पर 1950 रुपये का किराया बाकी है पीड़ित ने किराया जमा किया और जून 2021 से जून 2022 तक की रशीद प्राप्त की उसके बाद विकास रस्तोगी से लगातार संपर्क करते रहे नगर पालिका क्लर्क विकास रस्तोगी आश्वासन देता रहा कि जल्द ही दुकान खाली करा देंगे दुकान ना खाली होने पर पीड़ित ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज की अर्थशास्थी अधिकारी द्वारा जवाब दिया गया कि यह दुकान आपके नाम पर आवंटित है आप हमारा किराया समय पर जमा कर रहे हैं दुकान खाली करने की जिम्मेदारी नगर पालिका से संभव नहीं है आप न्यायालय की शरण ले उसके बाद जन सूचना अधिकार के तहत दुकानों के आवंटन की सूची महेश चंद्र गुप्ता पुत्र रामचंद्र निवासी साहूकारा द्वारा मांगी गई जिसमें नगर पालिका ने सूची उपलब्ध नहीं कराई उसके बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के यहां अपील की गई अपर जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 24/01/2024 में सूची उपलब्ध कराई जिसमें 15 में नंबर पर नीरज शर्मा का नाम अंकित है इस दौरान नगर पालिका ने एक नया खेल खेल दिनांक 15 /2/2024 में एक सूची रजिस्ट्री के माध्यम से महेश चंद्र गुप्ता पुत्र रामचंद्र गुप्ता को भेजी जिसमें दोनों का क्रमांक पत्रांक संख्या 622 है और दिनांक भी एक है किस सूची में नीरज शर्मा का नाम हटाकर मुकेश कुमार शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा निवासी गदरपुर अंकित करकर भेजा गया जो सांप दर्शाता है कि यह फर्जी बाड़ा है फिर जब दोबारा जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई तब एक बड़ा फर्जी बाद निकाल कर सामने आया 22/05/2010 अधिशासी अधिकारी शिव शंकर मिश्र का लेटर पोर्टल पर डाला गया जिसमें दर्शाया गया की 21/5 /2010 के आधार पर दुकान मुकेश चंद्र शर्मा पुत्र राम अवतार शर्मा के नाम स्थानांतरण की जाती है जो शासनादेश के विरुद्ध है पुलिस विभाग में चक्कर लगा लगाकर परेशान हो जाने के बाद प्रार्थी ने न्यायालय सीजीएम बदायूं अंतर्गत धारा 175(4) नीरज कुमार बनाम संपत्ति क्लर्क विकास रस्तोगी मुकेश कुमार शर्मा ट्यूबेल ऑपरेटर , शिव शंकर मिश्रा अधिशासी अधिकारी के खिलाफ एक अभियोजन पंजीकृत कराया विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद 26/03/2025 को सीजीएम द्वारा संबंध थाना प्रभारी को अभियोग पंजीकृत करने का आदेश दिया ।